(लखनऊ)। ड्राइविंग लाइसेंस और आरसी अब नहीं है तो आपको पांच हजार रुपये तक का जुर्माना देना पड़ सकता है। इनकी वैधता खत्म होने पर भी कार्रवाई का प्राविधान है। सरकार ने वाहन के कागजातों को तत्काल रिन्यू करवाने का फरमान जारी किया है। चेताया है कि इस लापरवाही की कीमत चुकानी पड़ेगी। केंद्र सरकार ड्राइविंग लाइसेंस और आरसी को लेकर नए नियम लाने की तैयारी में है। जनवरी से इसे लागू भी कर दिया जाएगा।
विभाग ने जारी किया निर्देश
बतादें, परिवहन विभाग के अनुसार सरकार के निर्देश पर मार्च 2020 के बाद से अवैध हो चुके ड्राइविंग लाइसेंस, आरसी और फिटनेस प्रमाण पत्र वाले वाहनों को 31 दिसंबर 2020 तक छूट दी जा रही है। इस दौरान इस पर कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी, लेकिन 31 दिसंबर के बाद से अवैध लाइसेंस रखने वालों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी जाएगी। विभाग ने बताया है कि ड्राइविंग लाइसेंस और आरसी रिन्यू करवाने के लिए परिवहन विभाग के आधिकारिक वेबसाइट parivahan.gov.in पर जाना होगा। इसके बाद ड्राइविंग लाइसेंस संबंधित सेवाओं पर क्लिक करके आगे बढ़ें।
…और हो जाएगा रिन्यूवल
अगला विकल्प डीएल सेवाओं पर क्लिक करें। इसके बाद अपने डीएल नंबर के साथ कुछ अन्य जानकारियां देनी होंगी। फिर सभी आवश्यक कागजात अपलोड करने होंगे। अधिकारी ने बताया कि आगे के काम के लिए नजदीकी आरटीओ कार्यालय जाकर स्लॉट बुक करना होगा, फिर पेमेंट करना होगा। आरटीओ कार्यालय बायोमेट्रिक डिटेल्स की जांच की जाएगी और आपके दस्तावेजों को वेरीफाइल किया जाएगा। जिसके बाद लाइसेंस रिन्यू कर दिया जाएगा। सरकार ने सभी वाहन स्वामियों से इस कार्यप्रणाली को जल्द पूर्ण करने की अपील भी की है।


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