लोकपति सिंह (जिला संवाददाता)
दिनांक 04/09/2020 को जिला मजिस्ट्रेट के आदेश दिनांक 31/08/2020 के क्रम में मु०अ० सं० 01/2019 धारा 3(1) उत्तर प्रदेश गिरोह बंद समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम 1986 थाना शहाबगंज जनपद चंदौली के अभियुक्त कल्लू पुत्र मेराज खाँ निवासी केरायगांव जनपद चंदौली द्वारा वर्ष 2018 से अपराध में सम्मलित होकर अवैध रूप से अर्जित की गई सम्पति मौजा केरायगांव परगना केरा मगरौर तहसील चकिया जिला चंदौली के आराजी नं०128 मं० 0.0130 व आराजी नं० 129 मं० 0.019 हे० जिसकी कुल अनुमानित कीमत 128000.00 रुपये हैं को उत्तर प्रदेश गिरोह बंद एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम 1986 की धारा 14(1) के तहत उप जिलाधिकारी चकिया महोदय की उपस्थिति में मुनादी/ डुगडुगी कराकर कुर्क किया गया।
दिनांक 04/09/2020 को जिला मजिस्ट्रेट के आदेश दिनांक 31/08/2020 के क्रम में मु०अ० सं० 01/2019 धारा 3(1) उत्तर प्रदेश गिरोह बंद समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम 1986 थाना शहाबगंज जनपद चंदौली के अभियुक्त कल्लू पुत्र मेराज खाँ निवासी केरायगांव जनपद चंदौली द्वारा वर्ष 2018 से अपराध में सम्मलित होकर अवैध रूप से अर्जित की गई सम्पति मौजा केरायगांव परगना केरा मगरौर तहसील चकिया जिला चंदौली के आराजी नं०128 मं० 0.0130 व आराजी नं० 129 मं० 0.019 हे० जिसकी कुल अनुमानित कीमत 128000.00 रुपये हैं को उत्तर प्रदेश गिरोह बंद एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम 1986 की धारा 14(1) के तहत उप जिलाधिकारी चकिया महोदय की उपस्थिति में मुनादी/ डुगडुगी कराकर कुर्क किया गया।



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