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Tuesday, July 1, 2025

खाद की दो दुकान में अनियमितता एवं लाइसेंस प्रमाण पत्र न होने से तत्काल प्रभाव से दुकानों के लाइसेंस कर दिया गया निलम्बित

खाद की दो दुकान में अनियमितता एवं लाइसेंस प्रमाण पत्र न होने से तत्काल प्रभाव से दुकानों के लाइसेंस कर दिया गया निलम्बित




चंदौली। जिलाधिकारी चन्द्र मोहन गर्ग के निर्देश के क्रम में दिनांक 30.06.2025 को जिला कृषि अधिकारी विनोद कुमार यादव द्वारा उर्वरक बिक्री प्रतिष्ठानों का संघन निरीक्षण किया गया। 



निरीक्षण के समय मे० हिमांशु खाद भण्डार उचहरा का उर्वरक प्राधिकार पत्र उनके प्रतिष्ठान पर नहीं था एवं मे० विकास खाद भण्डार उचहरा का निरीक्षण करने पर पाया गया कि इन्होने रेट बोर्ड नहीं लगाया था तथा स्टाक रजिस्टर और बिक्री रजिस्टर नहीं दिखा पाने के कारण दोनो रिटेलर्स की बिक्री प्रतिबन्धित करते हुए तत्काल प्रभाव से लाइसेंस निलम्बित कर दिया गया है। संतोषजनक उत्तर नहीं मिलने पर लाइसेंस निरस्त करते हुए नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही की जायेगी। मे० गुप्ता इण्टरप्राइजेज तथा मे० जायसवाल ट्रेडर्स हेमितपुर का भी निरीक्षण किया गया। मे० गुप्ता इण्टरप्राइजेज से डी०ए०पी० एवं एस०एस०पी० का नमूना ग्रहित किया गया साथ ही साथ मे० जायसवाल ट्रेडर्स से भी डी०ए०पी० तथा एन०पी०के० के एक-एक नमूने ग्रहित किये गये तथा वितरण रजिस्टर न दिखाने पर कारण बताओं नोटिस निर्गत की गयी।


सभी रिटेलर्स को निर्देशित किया जाता है कि जिलाधिकारी महोदय के निर्देशन में किसानों को उचित दर पर उर्वरक उवलब्ध कराने हेतु सघन निरीक्षण का अभियान सत्त चलता रहेगा अतः आप लोग अपने दुकानों पर लाइसेंस, रेट बोर्ड, स्टाक रजिस्टर, बिक्री रजिस्टर अवश्य अपडेट रखे तथा उर्वरक की बिक्री निर्धारित दर पर करने के साथ-साथ बिना किसानों की सहमति के कोई अन्य उत्पाद की टैगिंग न करें।




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