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Wednesday, July 23, 2025

ग्राम सचिवालय को सक्रिय कर शासन के मंशानुरूप सम्बन्धित अधिकारी करें कार्य, पात्र लोगों को दिलाए योजना का लाभ

 ग्राम सचिवालय को सक्रिय कर शासन के मंशानुरूप सम्बन्धित अधिकारी करें कार्य, पात्र लोगों को दिलाए योजना का लाभ





जिलाधिकारी द्वारा प्रत्येक सप्ताह में 100-100 पंचायत सहायक से वी०सी० के माध्यम से उनके किये गये कार्यो की होगी समीक्षा





चंदौली। जिलाधिकारी चन्द्र मोहन गर्ग की अध्यक्षता में वीडियो कांफ्रेंस के माध्यम से समस्त विकास खण्ड से कुल 100 पंचायत सहायकों से उनके कर्तव्यों एवं दायित्वों, पंचायत भवन में उपकरण की उपलब्धता, रजिस्टर की उपलब्धता, जनकल्याण योजनाओं को ग्रामीणों तक पहुंचाने, प्रचार-प्रसार पंचायत भवन को सक्रिय करने, ग्राम सचिवालय से भुगतान, इन्टरनेट, बिजली की उपलब्धता, आयुष्मान कार्ड, फैमिली कार्ड, शिकायत रजिस्टर, परिसम्पत्ति रजिस्टर आय, जाति, निवास परिवार रजिस्टर, खसरा खतौनी, प्रमाण पत्र दिये जाने की समीक्षा की गयी तथा पंचायत सहायक को उनके महत्ता से अवगत कराते हुए ग्राम पंचायत स्तर पर प्रत्येक जन समस्या के निदान के लिए आवश्यक कार्यवाही करने का निर्देश दिया गया। पंचायत सहायकों को ग्राम पंचायतों में आ रही समस्याओं के सम्बन्ध में विस्तार से चर्चा की गयी जिसमें क्यू०आर० कोर्ड की उपलब्धता शत-प्रतिशत सुनिश्चित कराये जाने हेतु समस्त सहायक विकास अधिकारी (पं०) को निर्देशित किया गया।





 साथ ही यह भी निर्देशित किया गया कि तीन दिवस के भीतर अपने विकास खण्ड के समस्त पंचायत सहायकों को वीडियो कान्फ्रेसिंग के माध्यम से उपरोक्त गतिविधियों की जानकारी से अवगत करायेंगे जिसमें समस्त पंचायत सहायक अपने सचिवालयों से जुड़ेगे तथा ग्रामवार रिपोर्ट जिला पंचायत राज अधिकारी के माध्यम से जिलाधिकारी को उपलब्ध करायेंगे। जिलाधिकारी द्वारा प्रत्येक सप्ताह में 100-100 पंचायत सहायक से वी०सी० के माध्यम से उनके किये गये कार्यो की समीक्षा की जायेगी। एक माह में जो अच्छे कार्य एवं ज्यादा सेवाएं उपलब्ध करायेंगे उनको सम्मानित किया जायेगा।




मुख्य विकास अधिकारी आर जगत साईं द्वारा प्रत्येक सप्ताह पंचायत सहायकों से 1 घण्टे वार्ता की जायेगी जिसमें उनके कार्यों की जानकारी प्राप्त की जायेगी तथा दुगुने मेहनत से कार्य किये जाने हेतु निर्देशित किया गया एवं जिन पंचायत सहायकों द्वारा कार्य नहीं किया जा रहा है उनके विरूद्ध दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी। यह भी कहा गया कि पंचायत सहायकों की शत-प्रतिशत उपस्थिति कराना सचिव एवं सहायक विकास अधिकारी (पं०) की जिम्मेदारी होगी।



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