कोविड 19 की वर्तमान स्थिति की समीक्षा के बाद इसके प्रभावी नियंत्रण के लिए यह निर्णय लिया गया है। प्रदेशभर में स्वास्थ्य जागरूकता के दृष्टिगत कोविड 19 व संचारी रोगों के संक्रमण को रोकने के लिए निम्न प्रतिबंध रहेंगे। एक जून से अनलॉक के बाद जिले में भी कोरोना संक्रमितों की संख्या तेजी से बढ़ी। बता दें कि अनलॉक एक के तहत एक जून से सभी सरकारी कार्यालय खोल दिए गए। तीन जून से शर्तों के साथ बाजार भी खोल दिए गए। अब तीन दिन के लिए लोगों को फिर से बंदोबस्त करके रखना होगा।
1.इस अवधि में सभी सरकारी कार्यालय, बाजार, गल्ला मंडी, व्यवसायिक प्रतिष्ठान आदि बंद रहेंगे।
2. चिकित्सीय सेवाएं, आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति पूर्व की तरह से खुले रहेंगे।
3.रेलवे का आवागमन पूर्व की तरह से यथावत रहेगा। रेलों से आने वाले यात्रियों के आवागमन के लिए बसों की व्यवस्था परिवहन निगम करेगा।
4.रेल से आने वाले यात्रियों को बसें उपलब्ध कराने के अलावा रोडवेज बस सेवा प्रदेश के अंदर रहेगी।
5.मालवाहक वाहनों पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा। राष्ट्रीय एवं राज्य राज्यमार्गों पर परिवहन जारी रहेगा एवं इनके किनारे स्थित पेट्रोल पंप एवं ढाबे खुले रहेंगे।
6.ग्रामीण क्षेत्र में स्थित औद्योगिक कारखाने खुले रहेंगे, जिनमें शारीरिक दूरी एवं अन्य स्वास्थ्य संबंधी प्रतिबंधों का कड़ाई से अनुपालन कराया जाए। शहरी क्षेत्रों में निरंतर चालू रहने वाले औद्योगिक कारखानों को छोड़कर शेष बंद रहेंगे।
7.इस अवधि में सभी वृहद निर्माण कार्य यथा एक्सप्रेसवे, बड़े पुल एवं सड़कें, लोक निर्माण विभाग के बड़े निर्माण, सरकारी भवन तथा निजी प्रोजेक्ट जारी रहेंगे।
सरकारी कार्यालयों में 50 फीसद आएंगे कर्मचारी
कोरोना के बढ़ते संक्रमण के बीच सरकारी कार्यालयों में कामकाज का तरीका एक बार फिर बदला गया है। अब समूह ग और घ के 50 फीसद ही कर्मचारी कार्यालय आएंगे। बाकी रोस्टर के आधार पर वर्क फ्रॉम होम करेंगे। मगर, इसके लिए संबंधित विभागों को अपने मंत्री से इसके लिए अनुमोदन करना होगा। इस संबंध में मुख्य सचिव राजेंद्र कुमार तिवारी ने गुरुवार को गाइड लाइन जारी की है। उनके अनुसार, प्रदेश में बढ़ती कोरोना संक्रमितों की संख्या के मद्देनजर कार्यालयों में शारीरिक दूरी की स्थित का आकलन संबंधित अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव, सचिव, तथा विभागाध्यक्षों द्वारा स्वयं कर लिया जाए। यह अधिकारी समूह ग और घर के 50 फीसद कर्मचारियों तथा रोस्टर के आधार पर वर्क फ्रॉम होम की अनुमति के संबंध में अपने मंत्री से अनुमोदन प्राप्त कर लें। समूह क और ख के सभी अधिकारी कार्यालय में उपस्थित रहेंगे।


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