थाना चकिया जनपद चन्दौली थाना चकिया पुलिस टीम द्वारा जंगल के रास्ते पैदल हांककर वध हेतु ले जा रहे 21 राशि गोवंश बरामद करते हुए 02 शातिर तस्करों को किया गया गिरफ्तार - Media Times

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Thursday, October 17, 2024

थाना चकिया जनपद चन्दौली थाना चकिया पुलिस टीम द्वारा जंगल के रास्ते पैदल हांककर वध हेतु ले जा रहे 21 राशि गोवंश बरामद करते हुए 02 शातिर तस्करों को किया गया गिरफ्तार


थाना चकिया पुलिस टीम द्वारा जंगल के रास्ते पैदल हांककर वध हेतु ले जा रहे 21 राशि गोवंश बरामद करते हुए 02 शातिर तस्करों को किया गया गिरफ्तार


























चन्दौली- आदित्य लांग्हे पुलिस अधीक्षक चन्दौली द्वारा अपराध व अपराधियों पर प्रभावी अंकुश लगाये जाने हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अनिल कुमार यादव अपर पुलिस अधीक्षक ऑपरेशन व राजीव सिसोदिया क्षेत्राधिकारी चकिया के पर्यवेक्षण में गौ तस्करों पर कार्यवाही के क्रम:- में अतुल कुमार थानाध्यक्ष चकिया की टीम द्वारा 16.10.2024 को थानाध्यक्ष अतुल कुमार, उ0नि0 अभिनव कुमार गुप्ता मय हमराह गरला तिराहे के पास मौजूद थे इसी दौरान मुखबीर से सूचना मिली कि कुछ गोतस्कर राजदरी देवदरी नौगढ के जंगल के रास्ते बिहार से होकर पं० बंगाल वध हेतु जा रहे है।
















इस सूचना पर तत्काल अतिरिक्त पुलिस बल के साथ जिलेबिया मोंड के पास पशु तस्करों का इंतजार किया जाने लगा। कुछ देर बाद जंगल की तरफ से गोवंशो के कराहने की आवाज सुनाई दी। मौजूदा पुलिस टीम द्वारा गोवंशों के कराहने की आवाज वाली दिशा में अचानक घेराबंदी करके 21 राशि गोवंशों को बरामद करते हुए 02 पशु तस्करों को गिरफ्तार किया गया। 














पूछताछ विवरण:-

पूछताछ के दौरान गिरफ्तार अभियुक्त राम नारायण पुत्र स्व0 मल्लू निवासी ग्राम-मदारपुर थाना अहरौरा जनपद मिर्जापुर उम्र 49 वर्ष व हवलदार पुत्र स्व0 सुखई निवासी ग्राम-ढेडुआ भरारी थाना चांद जनपद कैमूर बिहार उम्र 50 वर्ष के रूप में हुई।
यह तथ्य भी प्रकाश में आया कि गिरोह के अन्य सदस्यों के साथ सोनभद्र से सस्ते दामों पर गोवंशो को खरीद कर राजदरी देवदरी नौगढ जंगल के रास्ते बिहार होते हुए पश्चिम बंगाल वध हेतु ले जाया जाता है। 















अभियुक्त की तालाशी के दौरान 110 ₹ व एक की पैड फोन बरामद किया गया।















गिरफ्तार अभियुक्त-

1-राम नारायण पुत्र स्व0 मल्लू निवासी ग्राम-मदारपुर थाना अहरौरा जनपद मिर्जापुर उम्र 49 वर्ष 
2-हवलदार पुत्र स्व0 सुखई निवासी ग्राम-ढेडुआ भरारी थाना चांद जनपद कैमूर बिहार उम्र 50 वर्ष
















पंजीकृत अभियोग

मु.अ.सं 187/24 धारा 3/5/5A/8 गौ हत्या निवारण अधिनियम, 11 पशु क्रूरता अधिनियम थाना चकिया चन्दौली। 

















अभि0 रामनारायण का आपराधिक इतिहास

1.मु0अ0सं0 360/2014 धारा 3/5ए/8 गोवध नि0 अधि0 थाना कोतवाली देहात जनपद मिर्जापुर
2.मु0अ0सं0 361/24 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना कोतवाली देहात जनपद मिर्जापुर
3.मु0अ0सं0 22/2008 धारा 3/5ए/8 गो.नि. अधि. व 11 पशुक्रूरता नि. अधि. थाना नौगढ़ जनपद चन्दौली 



















अभि0 हवलदार का आपराधिक इतिहास

1.मु0अ0सं0 184/22 धारा 3/5ए/8 गो0नि0 अधि0 व 11 पशु क्रू0 नि0 अधि0 थाना अहरौरा मिर्जापुर
2.मु0अ0सं0 224/22 धारा 3(1) यूपी गैगेस्टर एक्ट थाना अहरौरा जनपद मिर्जापुर 
3.मु0अ0सं0 1188/2012 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना राबर्ट्स गंज जनपद सोनभद्र




















बरामदगी

 21 गोवंश
110 ₹ नकद  
01 की पैड फोन 


















पुलिस टीम

1-अतुल कुमार थानाध्यक्ष चकिया 
2-उ0नि0 अभिनव कुमार गुप्ता
3-हे0का0 सूरज कुमार 
4-हे0का0 दीपचन्द्र गिरी
5-हे0का0 रामतीर्थ
6-हे0का0 फिरोज अहमद
7-का0 रवीन्द्र कुमार
8-का0 राकेश यादव














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