Coronavirus महामारी की रोकथाम के लिए गृह मंत्रालय ने नए दिशानिर्देश जारी कर दिए हैं. ये दिशानिर्देश 1 अप्रैल 2021 से 30 अप्रैल तक लागू रहेंगे. - Media Times

Breaking News

 नमस्कार   मीडिया टाइम्स में आपका स्वागत है Media Times

ad

 


Tuesday, March 23, 2021

Coronavirus महामारी की रोकथाम के लिए गृह मंत्रालय ने नए दिशानिर्देश जारी कर दिए हैं. ये दिशानिर्देश 1 अप्रैल 2021 से 30 अप्रैल तक लागू रहेंगे.

नई दिल्ली: लोक मिडिया दैनिक  
वायरस (Coronavirus) के बढ़ते मामलों ने सरकार की चिंता बढ़ा दी है. महामारी की रोकथाम के लिए गृह मंत्रालय ने नए दिशानिर्देश जारी कर दिए हैं. ये दिशानिर्देश 1 अप्रैल 2021 से 30 अप्रैल तक लागू रहेंगे. सरकार के निर्देश के मुताबिक राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में 3T यानी कि टेस्ट-ट्रैक-ट्रीट प्रोटोकॉल (Test-Track-Treat) अपनाया जाएगा.
3T प्रोटोकॉल फॉलो करना जरूरी
गृह मंत्रालय के मुताबिक टेस्ट-ट्रैक-ट्रीट प्रोटोकॉल में जिन राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में आरटीपीसीआर टेस्ट (RTPCR Test) की संख्या कम है वहां टेस्ट की संख्या बढ़ाई जाए. टेस्ट की संख्या को बढ़ाकर 70% तक लाया जाना चाहिए. नए पॉजिटिव मरीज मिलने के बाद उसके संपर्क में आए लोगों का जल्द से जल्द पता लगाकर उन्हें आइसोलेट करना चाहिए, उनकी टेस्टिंग के बाद जरूरत के हिसाब से उनका इलाज किया जाए. नई गाइडलाइन्स के मुताबिक कंटेनमेंट जोन की जानकारी जिला कलेक्टर वेबसाइट पर डाली जाए और इस लिस्ट को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय से साझा करें.
सख्ती से हो SOP का पालन
इसके अलावा कंटेनमेंट जोन के बाहर यात्री ट्रेनों, विमान सेवाओं, मेट्रो रेल सेवाओं, स्कूल, उच्च शैक्षणिक संस्थानों, होटल, रेस्टोरेंट, शॉपिंग मॉल्स, मल्टीप्लेक्स, एंटरटेनमेंट पार्क, योग सेंटर और जिम, एग्जीबिशन जैसे सभी कार्यक्रम जारी रहेंगे. इनमें SOP के कड़ाई से पालन करना अनिवार्य होगा.
राज्य सरकार ने पाबंदी लगाने की छूट
गाइडलाइन में मास्क पहनने और सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन कराने के लिए उचित जुर्माने की भी बात कही गई है. यह भी कहा गया है कि कोरोना के मामलों को ध्यान में रखते हुए जिला/उप-जिला और शहर/वॉर्ड स्तर पर स्थानीय प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं. हालांकि दूसरे राज्य में आने-जाने को लेकर पाबंदियां नहीं लगाई जाएं। 

No comments:

Post a Comment

Post Top Ad