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Wednesday, June 17, 2020

इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश के बाद सरकार को आई सद्बुद्धि सरकार ने दिया ओपीडी खोलने का आदेश

कोविड-19 की अलग व्यवस्था भी निर्मित करे योगी सरकार- दारापुरी
16 जून 2020, ऑल इंडिया पीपुल्स फ्रंट के राष्ट्रीय प्रवक्ता एसआर दारापुरी द्वारा दाखिल इलाहाबाद हाईकोर्ट में जनहित याचिका में आज आदेश के अपलोड होने के बाद सरकार को सद्बुद्धि आई और उसने प्रदेश के सरकारी व निजी चिकित्सालय में ओपीडी खोलने का आदेश जारी किया. प्रमुख सचिव स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद द्वारा जारी आदेश में कहा गया कि तत्काल प्रभाव से सभी सरकारी व निजी चिकित्सालयों में आउटडोर पेशेंट को देखने की सुविधा शुरू की जाए. 
ज्ञात हो कि कल हाईकोर्ट में हुई बहस के बाद आज आदेश अपलोड हुआ जिसमें साफ लिखा हुआ है कि सरकार को ओपीडी और आईपीडी बंद करने के अपने फैसले पर पुनर्विचार करना चाहिए. यह उम्मीद आदेश में इलाहाबाद हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति पंकज मित्तल की खंडपीठ ने सरकार की तरफ से उपस्थित एडिशनल एडवोकेट जनरल मनीष गोयल से की थी. 
इस आदेश के अपलोड होने के बाद सरकार को अपने मनमाने और जीने के व स्वास्थ्य अधिकार को बाधित करने वाले ओपीडी व आईपीडी को बंद करने के आदेश को वापस लेना पड़ा है. 
इस पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए ऑल इंडिया पीपुल्स फ्रंट के राष्ट्रीय प्रवक्ता व पूर्व आईजी एसआर दारापुरी ने उम्मीद जताई कि अब सरकार प्रदेश में कोविड-19 के इलाज की अलग से व्यवस्था करने का कार्य भी करेगी ताकि दिल्ली, महाराष्ट्र व गुजरात जैसे हालात का सामना प्रदेश की जनता को न करना पड़े. उन्होंने कहा कि सरकार को ओपीडी में कार्य करने वाले डाक्टरों व पैरा मेडिकल स्टाफ के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन के मानकों के अनुसार पीपीई किट, एन 95 मास्क व सक्षम उपकरण की व्यवस्था करें.

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